खाचरियावास ने कहा कि गैस सिलेण्डर से होने वाले हादसों को रोकने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए ऑयल कम्पनियों को पाबन्द किया गया है। खाचरियावास ने बताया कि गैस सिलेण्डर से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर टोल फ्री नम्बर 1906 में दर्ज कराई जा सकती है। खाचरियावास ने ऑयल कम्पनियों को सख्त निर्देश दिये कि गैस डिस्ट्रीब्यूटरों को 5 किग्रा के सिलेण्डर जबरन नहीं दिये जाये। उन्होंने ऑयल कम्पनियों को सुरक्षा प्रबंधाें को देखते हुए गोदामों में क्षमता से अधिक पड़े 5 किग्रा के सिलेण्डरों को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिये।
खाचरियावास ने कहा कि शादी समारोह में काम में लिए जाने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेण्डरों को घरेलू श्रेणी में लाया जायेगा, क्योंकि शादी समारोह किसी भी तरह से व्यावसायिक नहीं होते हैं। खाद्य मंत्री ने बताया कि 13 से 15 दिसम्बर तक जिला रसद अधिकारियों की आयोजित बैठक में राशन कार्ड आधार सीडिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने, राशन डीलर एवं परिवहनकर्ताओं के कमीशन एवं आवंटन सलाहकार समितियों एवं नये डीलर्स नियुक्त करने आदि मामलों की समीक्षा की जायेगी। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अभय कुमार एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, कालूराम तथा ऑयल कम्पनियों एवं गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

