अलवर : प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु मोबाइल वैन रवाना, कृषक जागरूक रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं - टीकाराम जूली
अलवर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली Social Justice and Empowerment Minister Tikaram Julie ने गुरूवार को अलवर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Prime Minister Crop Insurance Scheme अन्तर्गत फसल बीमा के प्रचार-प्रसार के लिए मोबाइल वैन कैम्पेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर मंत्री जूली ने कहा कि इस मोबाइल वैन द्वारा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कृषकों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित संचालित की हुई है जिनका कृषक जागरूक रहकर लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि अलवर में प्याज प्रमुख फसल है इसे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री जूली द्वारा कृषक पाठशाला के बैनर तथा चिरंजीवी योजना व फसल बीमा योजना के पोस्टर का विमोचन किया गया। कृषि विभाग के उप निदेशक (कार्यवाहक) के.एल मीना बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत फसल बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु 10 मोबाइल वैन को आज मंत्री जूली द्वारा रवाना किया गया है जो कि 25 दिसम्बर तक जिले सभी ग्राम पंचायतों में जाकर फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिले के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. को फसल बीमा करने हेतु अधिकृत किया गया है। 
उन्होंने बताया कि अधिसूना के अनुसार किसान की बुवाइ्र से लेकर कटाई उपरान्त खेत में सूखाने के लिए रखी फसल को बीमा में सुरक्षा प्रदान की गई है। इस योजना को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए भी स्वैच्छिक कर दिया गया है। फसल बीमा योजना में बीमा नहीं करवाने के इच्छुक कृषकों को अपने वित्तीय संस्थान जहां से उन्होंने फसली ऋण लिया है में 24 दिसम्बर 2022 तक निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना से पृथक होने का घोषणा पत्र निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं करने वाले कृषकों को योजना में सम्मिलित माना जाएगा। वहीं गैर ऋणी एवं बटाइदार कृषक स्वैच्छा से बैंक, सीएससी या बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट/प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से फसल बीमा करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि कृषक योजना में बीमा 31 दिसम्बर 2022 तक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अलवर जिले की मुख्य फसल गेहूं, सरसों, जौ एवं चना को फसल बीमा हेतु अधिसूचित किया गया है जिसमें अधिसूचित फसल के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम दर तय की गई है। शेष प्रीमियम को राज्य एवं केंद्र सरकार वहन करेगी। स्थानीय आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग व जल प्लावन की स्थिति में बीमा का लाभ लेने के लिए बीमित फसली कृषकों को आपदा के 72 घण्टे की समय सीमा में बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर 18002091111 पर अथवा लिखित में अपने बैंक/बीमा एजेंट अथवा कृषि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक है। इस अवसर पर उमरैण प्रधान दौलत राम जाटव, मालाखेडा प्रधान वीरमती देवी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अलवर : प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु मोबाइल वैन रवाना, कृषक जागरूक रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं - टीकाराम जूली
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